छत्तीसगढ़ में आधार कार्ड में नाम, पता या उम्र सुधरवाने के लिए अब सेवा सेतु पोर्टल से होगाऑनलाइन आवेदन - CGKIRAN

छत्तीसगढ़ में आधार कार्ड में नाम, पता या उम्र सुधरवाने के लिए अब सेवा सेतु पोर्टल से होगाऑनलाइन आवेदन


छत्तीसगढ़ में आधार कार्ड में नाम, पता, उम्र या किसी भी प्रकार का संशोधन कराने वाले नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब लोगों को आधार संशोधन या नाम परिवर्तन के लिए केवल आधार सेवा केंद्रों पर निर्भर रहने या राजपत्र (गजेट) में प्रकाशन के लिए राजनंदगांव के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. राज्य सरकार ने पहली बार आधार कार्ड में संशोधन कराने की पूरी प्रक्रिया को ‘सेवा सेतु’ पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया है. इस व्यवस्था के लागू होने से आम जनता को घर बैठे ही नाम सुधारने और दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा करने की सहूलियत मिलेगी.

आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद नागरिकों को एक यूनिक ARN (एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर) मिलेगा, जिसकी मदद से वे अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे. ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों की प्राथमिक जांच सबसे पहले संबंधित तहसीलदार करेंगे, जिसके बाद फाइल एसडीएम (SDM) के पास जाएगी. एसडीएम से पुष्टि होने के बाद इसे शासकीय मुद्रणालय में राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा. राजपत्र में सूचना प्रकाशित होने के बाद उसकी डिजिटल कॉपी भी आवेदक को पोर्टल से ही ऑनलाइन मिल जाएगी.

इससे पूर्व, नाम या सरनेम में बड़े बदलाव के लिए राजपत्र में प्रकाशन अनिवार्य होने के कारण लोगों को काफी आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था. ऑनलाइन सरकारी शुल्क के अलावा लोगों को दलालों या अन्य माध्यमों से 10 से 12 हजार रुपये का अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ता था. इसी परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रक्रिया और शुल्क तय कर दिए हैं. नए नियम के तहत आवेदकों को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का ₹430 का चालान जमा करना होगा.

सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया की समय-सीमा तय करते हुए निर्देश दिए हैं कि आधार संशोधन से जुड़े सभी आवेदनों का निराकरण हर हाल में 29 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन के समय नागरिकों को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नाम परिवर्तन की सूचना, दो गवाहों के नाम व हस्ताक्षर वाला दस्तावेज, ₹50 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र और पहचान से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. इस कदम से छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के समय और पैसे दोनों की भारी बचत होगी.

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