श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश - CGKIRAN

श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश


साय सरकार के श्रम विभाग ने जिले के श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में बड़ी बढोत्तरी का आदेश जारी किया है. इस आदेश का प्रभाव 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू होगा. इस आदेश का असर विशेष रूप से उन श्रमिकों पर लागू होगा जो विभिन्न शासकीय विभागों और अन्य अनुसूचित नियोजनों में काम कर रहे हैं. अनस्किल्ड वर्कस के लिए 10,948 रूपए, सेमी स्किल्ड के लिए 11,598 रूपये, स्किल्ड वर्कस के लिए 12,378 रूपये और हाई स्किल्ड वर्कस के लिए 13,158 रूपये मासिक वेतन तय किया गया है. इन संशोधित वेतन दरों के लागू किए जाने से मजूदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. जिन मजदूरों का मासिक वेतन दर पहले से कम रहा उनके वेतन में सुधार होगा. विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर किसी श्रमिक का वर्तमान वेतन इन दरों से अधिक है, तो उनके वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी. उनकी वर्तमान दरें बरकरार रहेंगी, और भविष्य में होने वाली वृद्धि के समय उनका समायोजन किया जाएगा. श्रम अधिकारी ने बताया कि ''इस आदेश के तहत श्रमिकों के दैनिक और मासिक वेतन की दरें संशोधित की गई हैं. महंगाई भत्ता जिसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कहा गया है, अब वेतन में जोड़ा जाएगा. यह भत्ता वेतनभोगी श्रमिकों के लिए लागू होगा. इसका उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारना और महंगाई की मार से राहत दिलाना है''.

अकुशल श्रमिक

'अ' श्रेणी: ₹10,948

'ब' श्रेणी: ₹10,688

'स' श्रेणी: ₹10,420

अर्द्धकुशल श्रमिक

'अ' श्रेणी: ₹11,598

'ब' श्रेणी: ₹11,338

'स' श्रेणी: ₹11,078

कुशल श्रमिक

'अ' श्रेणी: ₹12,378

'ब' श्रेणी: ₹12,118

'स' श्रेणी: ₹11,858

उच्च कुशल श्रमिक

'अ' श्रेणी: ₹13,158

'ब' श्रेणी: ₹12,898

'स' श्रेणी: ₹12,638

 

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