छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर रोक
बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस सत्र में राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों के 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सकेगी. यह राहत सिर्फ 2024-25 सत्र के लिए है. सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा देना अनिवार्य होगा. हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों और पैरेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
पहले की तरह होगी 5वीं-8वीं की परीक्षा
बता दें कि साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं की परीक्षा को केंद्रीकृत करने का निर्णय लिया था. इसके तहत पूरे राज्य में एक समान टाइम टेबल और एक ही पेपर होता. हालांकि इस साल हाईकोर्ट के फैसले के कारण यह योजना लागू नहीं होगी. इसका मतलब है कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा पहले की तरह ही होगी.
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने आदेश दिया था कि 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं सभी स्कूलों में एक समान तरीके से होंगी.लेकिन प्राइवेट स्कूलों और पालक संघ ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और कोर्ट में याचिका दायर की. छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि स्कूल शिक्षा सचिव ने 3 दिसंबर 2024 को आदेश जारी किया था कि 5वीं और 8वीं के सभी छात्रों की परीक्षा केंद्रीकृत होगी. उनकी मांग थी कि केंद्रीकृत परीक्षाओं से छूट सिर्फ इसी साल दी जाए, क्योंकि वे छात्रों को उन किताबों से नहीं पढ़ा रहे थे, जिनसे परीक्षा होनी थी. उनकी मांग को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया