प्रॉपर्टी टैक्स पर रायपुर नगर निगम का नया फैसला, 30 सितंबर तक संपत्ति कर जमा करने पर 5% छूट
रायपुर नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति मालिकों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम ने वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर भुगतान पर छूट की घोषणा की है। अब 30 सितंबर 2026 तक पूरा संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने वाले करदाताओं को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर निगम ने पहले संपत्ति कर भुगतान पर 6.25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान रखा था, लेकिन अब इसे संशोधित कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने वाले लोगों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगा छूट का लाभ
नगर निगम के राजस्व विभाग के अनुसार, यह छूट केवल निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान करने वालों के लिए लागू होगी। जो करदाता 30 सितंबर 2026 तक वित्त वर्ष 2026-27 का पूरा संपत्ति कर जमा कर देंगे, उन्हें ही 5 प्रतिशत की राहत मिलेगी। समय सीमा खत्म होने के बाद सामान्य प्रक्रिया के तहत ही संपत्ति कर जमा करना होगा और छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर अपना टैक्स जमा कर लें।
पहले 6.25 प्रतिशत थी छूट, अब बदली व्यवस्था
रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पहले 6.25 प्रतिशत तक की छूट दी थी। अब नई व्यवस्था में छूट की दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि समय पर टैक्स जमा करने से जहां नागरिकों को आर्थिक फायदा मिलेगा, वहीं नगर निगम के राजस्व संग्रहण में भी बढ़ोतरी होगी। निगम इसी राशि का उपयोग शहर की मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों में करता है।
ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक कई विकल्प उपलब्ध
नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए टैक्स जमा करने के कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार कैश, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन माध्यमों को आसान बनाया गया है, ताकि लोगों को टैक्स जमा करने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उपायुक्त राजस्व ने दी जानकारी
नगर निगम की उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजलि शर्मा ने बताया कि करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भुगतान के सभी प्रमुख विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक 30 सितंबर तक एकमुश्त संपत्ति कर जमा कर 5 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपना टैक्स जमा कर इस सुविधा का फायदा उठाएं।
रायपुर नगर निगम की यह नई व्यवस्था उन करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो समय पर टैक्स जमा कर अतिरिक्त बचत करना चाहते हैं।
