छत्तीसगढ़ में होली के दिन भी मिलेग़ा शराब, खुली रहेंगी दुकानें
छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति के तहत अब होली के दिन भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी. इस नीति के लागू होने से पहले शहर में 7 में से केवल 3 ड्राई-डे यानी शराब बंद रहने वाले दिन थे, लेकिन अब यह संख्या और कम हो गई है. आबकारी विभाग ने इस बदलाव का मकसद ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना और बिक्री में सुधार लाना बताया है. नीति के तहत दुकानों के संचालन और समय को साफ किया गया है, ताकि त्योहारी दिनों पर भी व्यापार सुचारु रूप से चलता रहे. इससे स्थानीय व्यापारियों को फायदा होगा और त्योहारों के अवसर पर शराब की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. इस फैसले से शहर में आबकारी नियमों में अपडेट आया है और ग्राहकों के लिए सुविधा आसान हुई है. विभाग ने कहा कि दुकानदार नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकानें करें और जनता को व्यवस्थित तरीके से सेवाएं मिलें.
पहले होली, मुहर्रम और 30 जनवरी को भी ड्राई डे यानी शराब बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता था, लेकिन अब इन तिथियों पर शराब बेचने की अनुमति रहेगी। इस मामले में सरकार का कहना है कि इससे अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी और राजस्व भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में अब तक होली के दिन शराब दुकान में पूरी तरह से बंद रखी जाती थी। होली से पहले पुलिस अभियान चलाकर सख्त निर्देश देती थी। इस बार तीन ड्राई डे खत्म किए जाने से बाजार में बदलाव दिखेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति में बदलाव करते हुए वर्ष 2026-27 की नई आबकारी नीति में पहले से निर्धारित सात ड्राई डे में से तीन खत्म कर दिए हैं। ऐसे में अब केवल चार दिन ही शराब दुकानें बंद रहेंगी।
अब केवल चार दिन ड्राई डे-
26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)
15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)
2 अक्टूबर (गांधी जयंती)
18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती)
