बोर्ड परीक्षा को लेकर एमसीबी में 20 फरवरी से डीजे पर रोक, नहीं बजेगा बाजा, जिला प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ में 20 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है. इसे लेकर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. एमसीबी कलेक्टर डी राहुल वेंकट ने आदेश जारी कर जिले में साउंड सिस्टम और डीजे संचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक जारी रहेगा.
साउंड पॉल्यूशन को लेकर फैसला
कलेक्टर का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र-छात्राओं को ध्वनि प्रदूषण से परेशानी होती है. इसलिए परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. कलेक्टर को विभिन्न क्षेत्रों से तेज आवाज में डीजे और साउंड सिस्टम संचालन की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. उसके बाद यह फैसला लिया गया.
डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि साइलेंट जोन में साउंड सिस्टम पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसके अलावा अन्य स्थानों पर विशेष परिस्थितियों में ही सीमित आवाज के साथ रात 10 बजे तक साउंड सिस्टम बजाया जा सकेगा. बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से प्रारंभ होकर 18 मार्च 2026 तक चलेंगी. इस दौरान विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है- पुष्पेंद्र नायक, एडिशनल एसपी, एमसीबी
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जो डीजे संचालक इसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके उपकरण जब्त किए जाएंगे. उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा. इसलिए सभी डीजे संचालकों से अपील है कि वे जिला प्रशासन के इस नियम का गंभीरता पूर्वक पालन करें.
