
छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार लाई है. बता दें कि राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने और उनके कारोबार को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. बता दें सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुरानी 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारी को खत्म करने का फैसला लिया है. इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से ज्यादा मुकदमे कम होंगे. यह निर्णय छोटे व्यापारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. पुरानी वैट देनदारियों के बोझ से मुक्ति मिलने से व्यापारी अपने कारोबार पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे. साथ ही, जीएसटी नियमों में बदलाव से कारोबारी प्रक्रिया और पारदर्शी होगी. सरकार का यह कदम न केवल व्यापारियों को राहत देगा, बल्कि राज्य में कारोबारी माहौल को भी मजबूत करेगा.: इस फैसले से राज्य के 40 हजार से ज्यादा व्यापारियों को फायदा मिलेगा. 62 हजार से अधिक मुकदमों का बोझ भी कम होगा. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं. जैसे छत्तीसगढ़ में इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जीएसटी प्रावधानों में भी कई संशोधन किए जाएंगे. छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम व्यापारियों के लिए सकारात्मक संकेत है. टैक्स प्रणाली को सरल बनाने, मुकदमेबाजी कम करने और व्यापारिक माहौल बेहतर करने के उद्देश्य से किए गए ये बदलाव राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देंगे.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दो अहम विधेयकों को मंजूरी दी गई है. पहला, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और दूसरा, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025 हैं. ये दोनों विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे. इनके लागू होने से छोटे व्यापारियों को कारोबार में सहूलियत मिलेगी और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा.
सरकार ने तंबाकू जैसे डिमेरिट गुड्स के लिए ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म लागू किया है. इससे निर्माण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक की पूरी सप्लाई चेन पर निगरानी रखी जा सकेगी. इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में रखी वस्तुओं के क्रय-विक्रय को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है. इससे बिना फिजिकल मूवमेंट के होने वाले लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा और एसईजेड को प्रोत्साहन मिलेगा.