आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायतों में कर सकेंगे महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन - CGKIRAN

आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायतों में कर सकेंगे महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन


छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से महतारी वंदन योजना लागू हो जाएगी. जिसमें विवाहित, तलाकशुदा, विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा.महतारी वंदन योजना की आवेदन पत्र पूर्णता: निःशुल्क है. आवेदन पत्र जमा करने के लिए जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प लगाया जाएगा. जिसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन पंजीयन 05 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो रहा है. जिसकी अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है. 21 फरवरी को अंतरिम सूची जारी किया जाएगा. सूची में अपना नाम नही होने पर 25 फरवरी तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं.  महिलाओं की सुविधा के लिए आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास को बनाया गया है। जिला स्तर पर सभी जिलों के कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम तथा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

यहां से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन 

महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन निःशुल्क होगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन भरने के लिए पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा योजना के लिए बनाए गए मोबाईल एप्प पर भी आवेदन जमा किया जा सकता है। योजना के लिए आवेदन 05 फरवरी से लिए जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी।

किसे मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ

महतारी वंदन योजना के लिए निर्धारित पात्रता शर्तो में महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष विवाहित महिला की आयु 01 जनवरी 2024 से 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकसुदा, परित्यक्त महिला भी पात्र होंगी।

इन्हें नहीं मिलेगा फायदा- योजना अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी–

1. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो.

2. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में स्थायी/अस्थायी/संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हों.

3. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो.

4. जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो.

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