दो अक्टूबर को मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई,अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश - CGKIRAN

दो अक्टूबर को मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई,अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश


महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम के पूरे क्षेत्र में 2 अक्टूबर शुक्रवार को मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत 2 अक्टूबर को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही होटलों में भी मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी होटल, दुकान या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

महात्मा गांधी जयंती के दिन प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की सतत निगरानी करेंगे। अधिकारियों को प्रतिबंध आदेश का व्यवहारिक रूप से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई सुनिश्चित करने की तैयारी की है। निगम प्रशासन ने संबंधित दुकानदारों और होटल संचालकों से 2 अक्टूबर को प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है।

Previous article
Next article

Articles Ads

Articles Ads 1

Articles Ads 2

Advertisement Ads