अब सेवा-सेतु पोर्टल से बनेंगे नए राशन कार्ड, सदस्य जोड़ने और हटाने की सुविधा भी ऑनलाइन - CGKIRAN

अब सेवा-सेतु पोर्टल से बनेंगे नए राशन कार्ड, सदस्य जोड़ने और हटाने की सुविधा भी ऑनलाइन


छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के नवीन राशन कार्ड जारी करने, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने एवं विलोपित करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब नागरिक ’’सेवा-सेतु पोर्टल’’ के माध्यम से घर बैठे अथवा लोक सेवा केंद्रों के जरिए आवेदन कर सकेंगे।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नवीन राशन कार्ड जारी करने, सदस्य जोड़ने एवं विलोपित करने संबंधी प्राप्त आवेदनों पर सेवा-सेतु पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में इस नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए है।

जारी निर्देशों के अनुसार सेवा-सेतु (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल के माध्यम से नवीन राशन कार्ड जारी करने, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने तथा सदस्य विलोपित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा सभी लोक सेवा केंद्रों, नगरीय निकायों तथा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दी गई है। आवेदन के लिए पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक को आवेदन रसीद क्रमांक प्राप्त होगा।

नवीन राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद आवेदन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। पात्र पाए जाने पर निर्धारित श्रेणी के अनुसार राशन कार्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति के पश्चात राशन कार्ड की पीडीएफ ऑनलाइन जनरेट होगी, जिस पर अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे। इसके बाद संबंधित कार्यालय अथवा लोक सेवा केंद्र से राशन कार्ड का प्रिंट लेकर हितग्राही को उपलब्ध कराया जाएगा। हितग्राही स्वयं भी सेवा-सेतु पोर्टल से राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करने पर हितग्राहियों को निर्धारित 30 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नागरिक स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं।

खाद्य विभाग द्वारा बताया कि राशन कार्ड प्राप्त करने के बाद हितग्राही अपने परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी उचित मूल्य दुकान में ई-पॉस मशीन अथवा फेस ई-केवाईसी के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराएं।

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