छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन से संबंधित गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन करते हुए चार जिलों में नई दरें आज से लागू कर दी गई हैं। राज्य शासन द्वारा 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं और जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के अनुरूप दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों ने गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रेषित किए थे। प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलों से प्राप्त प्रस्तावित दरों का परीक्षण कर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। स्थानीय बाजार दर, पंजीयन प्रवृत्ति और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ के जिलों में संपत्ति पंजीयन की नई दरें आज से कर दी गई लागू
Friday, February 27, 2026
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छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन से संबंधित गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन करते हुए चार जिलों में नई दरें आज से लागू कर दी गई हैं। राज्य शासन द्वारा 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं और जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के अनुरूप दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों ने गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रेषित किए थे। प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलों से प्राप्त प्रस्तावित दरों का परीक्षण कर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। स्थानीय बाजार दर, पंजीयन प्रवृत्ति और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया।
27 फरवरी 2026 से प्रभावी
समग्र परीक्षण के पश्चात केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने चारों जिलों के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत संशोधित गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से संबंधित जिलों में प्रभावशील होंगी। आम नागरिक और संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। शासन की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी।
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