साय कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले - CGKIRAN

साय कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इस दौरान छत्तीसगढ़ आबकारी नीति (2025-26) को मंजूरी मिल गई. इसके अलावा कैबिनेट में लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई. कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों को सरकार ने राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है.

जानिए साय कैबिनेट में क्या हुए फैसले

वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की तरह ही होगी. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 शराब की दुकानें चलती रहेंगी. देशी शराब की आपूर्ति के लिए पूर्व दर प्रस्ताव प्रभावी रहेगा. छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड ही विदेशी शराब की खरीद और वितरण करेगा. वहीं, विदेशी शराब की फुटकर दुकानों पर लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया.

कैबिनेट में छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई.

मंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान में पीएफआईसी 100 करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनाएं स्वीकृत कर रही है.

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के जल्द  निपटारों और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए एक नया पद बनाने का निर्णय लिया है.

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने पर निर्णय.

छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के ड्राफ्ट को मंजूरी. 

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के ड्राफ्ट को मंजूरी.

रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए कमर्शियल टैक्स (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

राज्य में 1 नवंबबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 प्रभावशील है. इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के ड्राप्ट को मंजूरी.

छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया.

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