बर्खास्त सहायक शिक्षकों को दोबारा मिलेगी नौकरी, 17 जून से रायपुर में काउंसिलिंग
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी से बर्खास्त किए गए 2621 बी.एड सहायक शिक्षकों को सरकार की ओर से दोबारा नौकरी दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से इनको सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) पद पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए 17 जून से 26 जून तक रायपुर के शंकर नगर स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ओपन काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। समायोजन की प्रक्रिया ओपन काउंसिलिंग के जरिए होगी. 17 जून 2025 से 26 जून 2025 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर, रायपुर में काउंसिलिंग होगी. कुल 2621 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल किया गया है. अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए राज्य के 29 जिलों के स्कूलों में 2621 रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं.
काउंसिलिंग के बाद अभ्यर्थी द्वारा चुने गए स्कूल के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए राज्य के 29 जिलों के स्कूलों में 2,621 रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि काउंसिलिंग दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में 150 एवं द्वितीय पाली में 150 यानी प्रतिदिन कुल 300 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी। इसमें सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in/ पर उपलब्ध है।
उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे तय समय पर जरूरी दस्तावेजों सहित काउंसिलिंग के लिए पहुंचें.
दो पालियों में होगी काउंसलिंग:
सहायक शिक्षकों की काउंसिलिंग दो पालियों में होगी. पहली पाली में 150, दूसरी पाली में 150 यानी रोज कुल 300 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी.
पूर्ववर्ती सरकार में हुई थी भर्ती
इन शिक्षकों की भर्ती पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में हुई थी। डीएड की जगह बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई थी। डीएड अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को गलत बताते हुए कोर्ट की शरण ली थी और न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट बिलासपुर के आदेश के बाद बीएडधारी शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद से पीड़ित शिक्षक लगातार राज्य सरकार से नौकरी बहाली की मांग करते हुए आंदोलित रहे।