छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची SIR शुरू, भर सकते हैं ऑनलाइन फार्म
छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने मंगलवार को इसकी विस्तार से जानकारी दी। एसआईआर के तहत प्रदेश के 2.12 लाख से अधिक मतदाताओं को आयोग का गणना फार्म भरना होगा। इसके लिए बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक घर-घर जाकर दस्तक देंगे। उन्होंने बताया कि एसआईआर से पहले ही 71.5 फीसदी मतदाताओं की पहचान कर ली गई है। इन्हें फार्म जमा करना होगा, लेकिन दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। शेष मतदाताओं की जानकारी ली जाएगी। दस्तावेज नहीं मिलने पर सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा।
बीएलओ नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे और मिलान/लिंकिंग में सहायता करेंगे। मतदाता को ईएफ भरने में मदद करेंगे, उसे एकत्र करेंगे और ईआरओ/एईआरओ को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। मतदाता, विशेषकर शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे।
इनमें से कोई एक दस्तावेज
किसी भी नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम की तरफ से जारी पहचान पत्र
1 जुलाई 1987 से पहले भारत में किसी भी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू की तरफ से जारी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जारी जन्म प्रमाणपत्र।, पासपोर्ट।
मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की तरफ से जारी)।
स्थायी निवास प्रमाणपत्र (सक्षम राज्य प्राधिकारी की तरफ से जारी)।
वन अधिकार प्रमाणपत्र।
ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जारी)।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो। परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय प्राधिकरण की तरफ से तैयार)।
सरकार की तरफ से जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
आधार से संबंधित मामलों में आयोग के पत्र क्रमांक 23/2025-ईआरएस/संस्करण -2 दिनांक 09.09.2025 के निर्देश लागू होंगे।
दिनांक 1 जुलाई 2025 के सन्दर्भ में बिहार एसआईआर की निर्वाचक नामावली का उद्धरण।
मतदाता सूची में मिलान नहीं होने पर मतदाताओं को जन्म के आधार पर दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले भरत में जन्म लेने वालों को 13 दस्तावेज में से किसी एक को जमा करना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसम्बर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने माता-पिता से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। जिन जन्म 2 दिसम्बर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपने या माता-पिता से संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा।
