छत्तीसगढ़
राज्य में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से चल रही लॉटरी प्रक्रिया के तहत पहले चरण के दूसरे दिन 10 जिलों की लॉटरी निकाली गई. 23 जिलों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा रायपुर में आयोजित इस लॉटरी प्रक्रिया में कुल 1113 निजी स्कूलों में 7953 सीटों के लिए लॉटरी निकाली गई. इन सीटों के लिए 9194 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें दस्तावेज सत्यापन के बाद 6583 आवेदन पात्र पाए गए. प्रदेश में कुल 6628 निजी स्कूल पंजीकृत हैं, जिनमें आरटीई के तहत 52,007 सीटें आरक्षित हैं. इस वर्ष 33 जिलों से 1,05,372 आवेदन प्राप्त हुए हैं. लोक शिक्षण संचालनालय ने लॉटरी प्रक्रिया के पहले चरण को पारदर्शी और कंप्यूटराइज्ड तरीके से पूरी कर ली है.
RTE 2025-26 प्रवेश के लिए पहले चरण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी
Wednesday, May 7, 2025
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राज्य में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से चल रही लॉटरी प्रक्रिया के तहत पहले चरण के दूसरे दिन 10 जिलों की लॉटरी निकाली गई. 23 जिलों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा रायपुर में आयोजित इस लॉटरी प्रक्रिया में कुल 1113 निजी स्कूलों में 7953 सीटों के लिए लॉटरी निकाली गई. इन सीटों के लिए 9194 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें दस्तावेज सत्यापन के बाद 6583 आवेदन पात्र पाए गए. प्रदेश में कुल 6628 निजी स्कूल पंजीकृत हैं, जिनमें आरटीई के तहत 52,007 सीटें आरक्षित हैं. इस वर्ष 33 जिलों से 1,05,372 आवेदन प्राप्त हुए हैं. लोक शिक्षण संचालनालय ने लॉटरी प्रक्रिया के पहले चरण को पारदर्शी और कंप्यूटराइज्ड तरीके से पूरी कर ली है.
इच्छुक पालक 20 जून से 30 जून 2025 तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से नए आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच दस्तावेजों की जांच की जाएगी. योग्य आवेदकों के लिए लॉटरी प्रक्रिया 14 और 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसके बाद चयनित छात्रों का स्कूलों में दाख़िला 18 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जाएगा.
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