आज से लागू हो रहा बजट: नए वित्त वर्ष में होंगे अहम बदलाव, - CGKIRAN

आज से लागू हो रहा बजट: नए वित्त वर्ष में होंगे अहम बदलाव,


 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है. इसके साथ ही आम बजट की घोषणाएं भी आज से लागू हो जाएंगी. इस वित्त वर्ष से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जो करदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और उपभोक्ताओं पर सीधा असर डालेंगे.

नए वित्तीय वर्ष से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी हो गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बजट में पेट्रोल के दामों में यह राहत देने की घोषणा की थी, जो आज से लागू हो गई है. रायपुर में अब पेट्रोल की कीमत करीब 100.42 रुपये प्रति लीटर हो गई है  

 बैंक एकाउंट से यूपीआई सर्विस इस्तेमाल करने के लिए लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव रखना होगा। इनरक्टिव या दोबारा असाइन मोबाइल नंबर से परेशानी हो सकती है।यूजर्स से व्यूमेरिक यूपीआई आईडी असाइन करने से पहले इजाजत लेने होगी। इस फीचर के लिए यूजर्स को एक्टिवली ऑप्ट इन करना होगा। टेलीकॉम नियमों के अनुसार, डिसकनेक्ट मोबाइल नंबर 90 दिन बाद नए यूजर को असाइन कर दिया जाता है। खासकर ऐसे ग्राहक जिनका मोबाइल नंबर, कॉल मेसेज और डेटा के साथ इस्तेमाल नहीं होता, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स उसे डिएक्टिवेट कर देते हैं। बैंक और यूपीआई एप्लीकेशन को हर हफ्ते अपडेट करना होगा तांकि, रिसाइकिल या मंडिफाइड नंबर की गलतियों से बचा सके। एनपीसीआई के वेरिफिकेशन मेंदेरी होने पर पीआई एप्लिकेशन अस्थायी रूप से समस्या हल कर देगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। एनपीसीआई को हर माहरिपोर्ट करना होगा। नए दिशा निर्देशों के तहत यूजर का बैंक वेरिफाइड मोबाइल नंबर उसके यूपी आई आइडेंटिटीफायर के रूप में भी काम करेगा। जिससे यूजर अलग-अलग यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल कर सकेगा। 

 1 अप्रैल से शराब की नई दरें लागू हो गई हैं, जिसके तहत शराब की कीमतों में औसतन 40 रुपये तक की कमी आएगी. इस नई आबकारी नीति के तहत 1000 रुपये की बोतल पर 4% तक की छूट मिलेगी. 

आयकर व्यवस्था में बड़ा बदलाव: सबसे बड़ा बदलाव आयकर व्यवस्था में हुआ है. नई कर व्यवस्था लागू होने के साथ ही अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वेतनभोगियों के लिए यह सीमा 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख रुपये हो जाएगी.  

नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब: अब यदि आय 12 लाख रुपये से अधिक हो, तो 4-8 लाख तक की आय पर 5 फीसदी, 8-12 लाख तक पर 10 फीसदी, 12-16 लाख तक पर 15 फीसदी, और 20 से 24 लाख तक की आय पर 25 फीसदी कर लगेगा.

 किराये की आय पर टीडीएस छूट: अब सालाना 6 लाख रुपये तक की किराये की आय पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा. पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपये थी.

वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज पर राहत: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी से मिलने वाले ब्याज की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है.

विदेश में पढ़ाई के लिए कर छूट: विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक भेजने पर अब कोई कर नहीं लगेगा.



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