छत्तीसगढ़ के वाहन चालक 15 तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट,नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना - CGKIRAN

छत्तीसगढ़ के वाहन चालक 15 तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट,नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना


 छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन चलाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहन चालकों को 500 से 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा, जबकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की कीमत इससे काफी कम है। परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के लिए वाहन चालकों को तीन अप्रैल तक अंतिम मौका दिया था। अब 15 अप्रैल तक समझाइश दी जा रही है। इसके बाद प्रदेशभर में 16 अप्रैल से अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई होगी। जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहन चालकों को 500 से 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा। प्रदेशभर में 40 लाख और रायपुर जिले में दस लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है। पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60 हजार वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है। ऐसे में अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अभिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत एक अप्रैल 2019 के पहले के दोपहिया, चार पहिया वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य किया है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेशभर में 60 हजार से अधिक और रायपुर जिले में 24,903 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जा चुके है। वहीं, 35 हजार वाहनों का पंजीयन कराया गया है। मगर, करीब 40 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना है। इसके लिए रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए कलेक्ट्रेट में एक काउंटर खुल चुका है, ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो। यहां बाइक के लिए 365 रुपये और कार के लिए 500 रुपये से अधिक निर्धारित शुल्क लेकर एचएसआरपी बनाकर दिए जा रहे हैं।  इसके लिए सभी आरटीओ को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी। -डी. रविशंकर अपर परिवहन आयुक्त

ये हैं निर्धारित शुल्क

दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपये, तीन पहिया के लिए 427.16 रुपये, हल्की मोटरयान, पैसेंजर कार के लिए 656.08 रुपये और 705.64 रुपये निर्धारित किया गया है। सभी भुगतान डिजिटल मोड से किए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रत्येक इंस्टालेशन के लिए 100 अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाना है।

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