वाहन चलाते हुए नाबालिग के पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस
सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए हैं, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर आधार अपडेट के नियम जुड़े हैं, एक नए नियम के तहत अब अगर ये गलती की तो 25 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस से वंचित रहना पड़ेगा. अगर नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 18 साल की उम्र में बनने वाला लाइसेंस 25 साल तक नहीं बनेगा। परिहन अधिकारियों ने बताया कि बढ़ते सड़क हादसों को कंट्रोल करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि मोटर वाहन कानून 1989 की धारा 199 अ (5) अनुसार 18 साल से कम उम्र के नाबालिग और किशोर द्वारा वाहन चलाते हुए पकडे़ जाने पर उनके पालक या वाहन के मालिक दोनों को दोषी माना जाता है। इसमें 25 हजार रुपए तक जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
अगर आपकी उम्र 18 साल की नहीं है और गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके और परिजनों के खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। नाबालिग के कड़ी चलाते पकड़े जाने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा। इसके साथ ही नाबालिग के परिजनों को 3 साल तक की सजा और 25000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। प्रदेश में बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए राज्य पुलिस और परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है।
ट्रैफिक अधिकारियों को इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर नाबालिग का प्रोफाइल बनाकर संबंधित पुलिस थाने और परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद जब नाबालिग चालक बालिग होकर डआइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा तो उसका फॉर्म खुद ही रिजेक्ट हो जाए।
कड़ी कार्रवाई हो रही है
अधिकारियों ने बताया कि नाबालिगों के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर पुलिस को कार्रवाई करने को कहा गया है। इसे आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो नाबालिग की गाड़ी जब्त कर उसके परिजनों को तलब किया जाएगा। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियन के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है वहीं, कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है।