सरकार ने पूरी की कर्मचारियों की मांग, पुरानी पेंशन का मौका, आदेश जारी
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया गया है. कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. कुछ केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र माने गए हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इससे जुड़ा एक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अधिसूचित किये जाने की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं. संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं.
बता दें कि 2004 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया था और इसके स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार इसका विरोध करते आए हैं. क्योंकि उनका मानना है कि एनपीएस में कुछ विसंगतियां हैं. अब सरकार ने कर्मचारियों के एक वर्ग को फिर से ओपीएस चुनने का विकल्प देकर बड़ी राहत दी है. 14 लाख से अधिक केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्था नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है.
नई पेंशन स्कीम से खफा कर्मचारी
कर्मचारियों का कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम किसी भी रूप में न तो कर्मचारियों के लिए लाभदायक है और न ही सरकार के लिए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार एनपीएस में दिए जाने वाले अपने चौदह प्रतिशत शेयर को अपने पास ही रखे। इससे ही कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है। एनपीएस स्कीम में कटने वाला यह पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, जिसका कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होने वाला। एनपीएस में 10 प्रतिशत पैसा कर्मचारियों के वेतन से कटता है और चौदह प्रतिशत सरकार अपने पास से जमा करवाती है।