हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के नियम - CGKIRAN

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के नियम


अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट की बिक्री और आपूर्ति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त एस प्रकाश द्वारा ऐसा करने वाले डीलर्स और व्यक्तियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश सभी परिवहन अधिकारियों को दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एचएसआरपी के संबंध में निर्देश दिए हैं। जिसके बाद राज्य में कार्रवाई की जा रही है।

 वेबसाइट में कर सकते हैं अप्लाई

कोर्ट ने केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल, 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। जिसे छत्तीसगढ़ में लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। वाहन मालिक विभागीय वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं।

परिवहन विभाग ने दिए हैं निर्देश

इस संबंध में परिवहन विभाग ने दो वेंडर को निर्धारित दर पर एचएसआरपी लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। परिवहन आयुक्त द्वारा आम जनता से धोखाधड़ी कर अनाधिकृत रूप से नकली एचएसआरपी, समान दिखने वाली नकली प्लेट, स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम, इंडिया मार्क, इंडिया शिलालेख आदि से लैस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) की बिक्री और आपूर्ति करने वाले डीलर, व्यक्तियों के खिलाफ सीधे एफआईआर कर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश समस्त परिवहन अधिकारियों को दिये जा चुके हैं।

शिकायत कर सकते हैं

परिवहन विभाग द्वारा आम जनता से यह अपील की गई है कि सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाए तथा पंजीकृत मोटरवाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज का ही भुगतान किया जाए। घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त राशि देय होगी। अवैध तरीके से अधिक शुल्क मांगे जाने वाले डीलर, व्यक्ति की शिकायत सीधे जिला परिवहन अधिकारी से की जाए।

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