‘अपना घर’ का सपना होगा पूरा! प्रधानमंत्री आवास 2.0 में छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात,11,477 नए आवासों को मिली मंजूरी - CGKIRAN

‘अपना घर’ का सपना होगा पूरा! प्रधानमंत्री आवास 2.0 में छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात,11,477 नए आवासों को मिली मंजूरी

 


छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 11,477 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है। प्रत्येक पात्र हितग्राही को घर निर्माण के लिए कुल 2,82,850 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, समय पर निर्माण पूरा करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।

 चार चरणों में मिलेगी आर्थिक सहायता

योजना के तहत घर निर्माण की राशि एक साथ नहीं, बल्कि निर्माण की प्रगति के अनुसार चार किस्तों में जारी की जाएगी। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। फाउंडेशन (नींव) बनने पर ₹1,00,000, लिंटल स्तर तक निर्माण पर ₹50,000, छत डालने के बाद: ₹50,000, निर्माण पूर्ण होने पर: ₹50,000 । इस प्रकार प्रत्येक हितग्राही को कुल ₹2,82,850 की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

18 महीने में घर पूरा किया तो मिलेगा अतिरिक्त इनाम

योजना के साथ राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना' भी लागू की है। इसके तहत यदि लाभार्थी 18 महीने के भीतर अपना मकान पूरा कर लेता है, तो उसे ₹32,850 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य समय पर निर्माण पूरा कराने और लोगों को जल्द अपने नए घर में प्रवेश दिलाना है। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने सभी नगरीय निकायों को योजना के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

योजना के अनुसार-

मकान का कारपेट एरिया 30 से 45 वर्गमीटर के बीच होना चाहिए।

निर्धारित मानकों का पालन नहीं होने पर सहायता राशि की अगली किस्त रोकी जा सकती है।

निर्माण कार्य की नियमित निगरानी भी की जाएगी।

किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ केवल पात्र परिवारों को मिलेगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं— आवेदक संबंधित शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। परिवार के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लाभार्थी के पास स्वयं की जमीन या वैध पट्टा होना अनिवार्य है।

योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए है।

ये दस्तावेज होंगे जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र,

भूमि या पट्टे से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाते का विवरण, अन्य आवश्यक दस्तावेज (स्थानीय निकाय के अनुसार) राज्य में 11,477 नए आवासों की मंजूरी से हजारों परिवारों को किराए के मकान या कच्चे घरों से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा और गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध हो सकेगा।


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