प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की डेट बढ़ी: छत्तीसगढ़ में अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर, इसके बाद लगेगा 17% सरचार्ज - CGKIRAN

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की डेट बढ़ी: छत्तीसगढ़ में अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर, इसके बाद लगेगा 17% सरचार्ज


 छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नई निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा इसलिए नागरिकों से समय पर भुगतान करने की अपील की गई है। 

टारगेट पूरा करने में इसलिए देरी

राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है। इसी के चलते राज्य के सभी नगरीय निकायों को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस निर्णय से उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जो निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। अब वे बिना अतिरिक्त शुल्क के 30 अप्रैल तक भुगतान कर सकेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें, ताकि सरचार्ज से बचा जा सके।

1 मई से लगेगा 17% सरचार्ज

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 1 मई  से भुगतान करने पर 17% तक सरचार्ज देना होगा।

घर-घर जाकर होगी वसूली

बढ़ी हुई अवधि के दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर टैक्स वसूली करेंगे और लोगों को ऑनलाइन भुगतान के लिए भी प्रेरित करेंगे।

रायपुर निगम लक्ष्य से पिछड़ा

रायपुर नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 369 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलने का टारगेट रखा था, लेकिन 30 मार्च तक करीब 310 करोड़ रुपए ही वसूले जा सके हैं, जो कुल टारगेट का लगभग 84 प्रतिशत है।

राजधानी के 50 हजार लोगों ने भरा टैक्स

रायपुर निगम क्षेत्र में करीब 4 लाख करदाता हैं, जिनमें से साढ़े तीन लाख लोगों ने टैक्स जमा कर दिया है, जबकि 40 से 50 हजार लोग अभी भी बाकी हैं। अधिकारियों को 30 अप्रैल तक इनसे वसूली कर लक्ष्य पूरा करना होगा।


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