साय कैबिनेट में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, युवाओं किसानों के साथ बिजनेस क्लास पर फोकस - CGKIRAN

साय कैबिनेट में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, युवाओं किसानों के साथ बिजनेस क्लास पर फोकस

 


सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई.  साय की अध्यक्षता में मानसून सत्र से पहले 11 जुलाई को साय कैबिनेट की खास मीटिंग हुई। 14 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए।  मंत्रिपरिषद की मीटिंग में कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. ये फैसले प्रशासनिक सुधार, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण और शहरी विकास से जुड़े हैं. इसके अलावा व्यापारिक विवादों के समाधान और शिक्षा एवं तकनीक को बढ़ावा देने से संबंधित फैसले लिए गए हैं. दरअसल, 11 जुलाई को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप करने की योजना को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही राज्य के किसानों को राहत देते हुए दलहन, तिलहन और मक्का उगाने वालों को बोनस देने का फैसला किया है।

साय कैबिनेट के अहम फैसले:

शुक्रवार को साय कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए. उसमें पुलिसकर्मियों के नए पद को सृजित करने का फैसला है. इसके साथ ही संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई है. एक नजर साय कैबिनेट के फैसलों पर

राज्य पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान:

राज्य पुलिस सेवा के साल 2005–2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने के लिए 30 नए पद सृजित किए जाएंगे.

वंचित वर्गों के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी: जनजातीय समूहों और अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवा, महिलाओं और तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT) के बीच एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई.

इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समुदायों के गरीब युवाओं, महिलाओं और तृतीय लिंग के लोगों को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सशक्त एवं विकसित किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी का ज्वाइंट वेंचर वंचित समुदायों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के अप्रयुक्त फंड का अभिसरण कर आजीविका एवं सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कार्य करेगा.

कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य पैन आईआईटी द्वारा किया जाएगा. प्रशिक्षित युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कौशल के साथ फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का कार्य किया जाएगा.

पैन आईआईटी द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन एवं विभागों द्वारा आवश्यक शासकीय भवनों की पहचान की जाएगी और उसे ज्वाइंट वेन्चर कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा.

पैनआईआईटी, आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा बनाई गई सोसायटी है, जो राज्य सरकारों के साथ गैर लाभकारी संयुक्त उपक्रम बनाकर, राष्ट्रनिर्माण मिशन, व्यवसायिक, आजीविका शिक्षा व्यवस्था एवं ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से वंचित समुदायों के आय में सुधार लाने का कार्य करती है.

4.मोटरयान नियम के वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के फैंसी या च्वाइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए गए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि पुराना नंबर सामान्य नंबर था तो छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55(2)(ग) के अनुसार आवश्यक शुल्क भरने के बाद इसका उपयोग संभव होगा।

यह सुविधा केवल नए वाहन के पंजीयन या अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए वाहनों पर लागू होगी, पहले से राज्य में पंजीकृत वाहनों पर नहीं। शासकीय वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी, इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।.

5-मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 के नियम, 55 में संशोधन का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के फैंसी या च्वाइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए गए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे. इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा. यदि पुराना नंबर सामान्य नंबर था तो छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55(2)(ग) के अनुसार आवश्यक शुल्क भरने के बाद इसका उपयोग संभव होगा.

यह सुविधा केवल नए वाहन के पंजीयन या अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए वाहनों पर लागू होगी. पहले से राज्य में पंजीकृत वाहनों पर नहीं. शासकीय वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी. इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा.

साय कैबिनेट के अन्य फैसले: साय कैबिनेट ने जो अन्य फैसले लिए हैं. उसके बारे में पूरी जानकारी इस प्रकार है.

6-निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन: छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी.

युवाओं को सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस नीति का लक्ष्य है राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाना, 500 प्रोटोटाइप्स का समर्थन करना, 500 बौद्धिक संपदा अधिकार फाइल करना और 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट करना. इससे युवाओं को नई सोच और तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी.

7-कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 2025 को और प्रभावी बनाने हेतु संशोधन विधेयक पारित.

8-राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन: रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर के सुव्यवस्थित विकास के लिए State Capital Region Authority बनाने का फैसला. 2031 तक इस क्षेत्र में 50 लाख की जनसंख्या का अनुमान है.

9-GST (संशोधन) विधेयक को मंजूरी: इनपुट सेवा वितरक से जुड़े प्रावधानों को केंद्र के वित्त अधिनियम 2025 के अनुसार संशोधित किया जाएगा.

10-टैक्स विवादों के समाधान हेतु विधेयक: छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत देने और न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे हेतु बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान विधेयक संशोधित होगा.

11-भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी.

· नक्शा बंटवारे और अभिलेखों के अद्यतनीकरण में सहूलियत होगी.

· अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी.

· जियो-रेफरेंस मैप से भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे.

· नामांतरण की प्रक्रिया आसान होगी.

· भूमि धारक की मृत्यु पर संयुक्त खाताधारकों और वारिसों को नामांतरण में सहूलियत होगी.

· भवन या भूखंड का हस्तांतरण भूमि के अनुपात में हो सकेगा.

· औद्योगिक नीति, आवास योजना और नगरीय विकास की प्रक्रियाएं सरल होंगी.

12-पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन: कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली.

Previous article
Next article

Articles Ads

Articles Ads 1

Articles Ads 2

Advertisement Ads