अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे सरकारीअधिकारी-कर्मचारी - CGKIRAN

अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे सरकारीअधिकारी-कर्मचारी


छत्तीसगढ़ सरकार ने उन कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है दो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। सरकार ने ट्रेडिंग को कदाचार माना है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 में सरकार ने संशोधन करते हुए उप-नियम (5) के खंड (1) में इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O), और BTST (Buy Today, Sell Tomorrow) में निवेश को कदाचार की श्रेणी में डाल दिया गया है. छत्तीसगढ़ में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अधिकारी और कर्मचारी अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है। शेयर मार्केट में इंट्रा डे, क्रिप्टोकरेंसी की खरीदी और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को सरकार ने अवचार के तौर पर माना है। सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए इनका लेन-देन प्रतिबंधित हो गया है।

 छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जो राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को दुखी कर सकता है. दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 जून को  गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शेयर ट्रेडिंग को गलत व्यवहार की श्रेणी में डाल दिया है. अगर कोई सरकारी अधिकारी व कर्मचारी राजपत्र में प्रकाशित नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 में सरकार ने संशोधन करते हुए उप-नियम (5) के खंड (1) में इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O), और BTST (Buy Today, Sell Tomorrow) में निवेश को कदाचार  की श्रेणी में डाल दिया गया है. इसके तहत सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और क्रिप्टो करंसी में ट्रेडिंग और निवेश नहीं कर पाएंगे. यानी स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली  सिक्योरिटी या किसी और चीज की खरीदी बिक्री अब नहीं कर पाएंगे.

Previous article
Next article

Articles Ads

Articles Ads 1

Articles Ads 2

Advertisement Ads