शिक्षाकर्मियों के लिए खुले द्वार, अब शिक्षाकर्मी भी बन सकेंगे प्रिसिंपल - CGKIRAN

शिक्षाकर्मियों के लिए खुले द्वार, अब शिक्षाकर्मी भी बन सकेंगे प्रिसिंपल


 छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब शिक्षाकर्मी भी प्रिंसिपल बन सकेंगे। सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने सभी संवर्गों का ध्यान रखा है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके बाद शिक्षाकर्मी भी प्राचार्य बन सकेंगे। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने कहा कि सरकार ने पदोन्नति के लिए नियम तय करने में शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत लेक्चरर के हितों को ध्यान में रखा है। 65 फीसदी पदों में से 70 फीसदी पद ई-संवर्ग के लेक्चरर के लिए आरक्षित किए गए हैं। कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसके बाद शिक्षाकर्मी भी अब स्कूलों में प्रिंसिपल बन सकेंगे।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब शिक्षाकर्मियों के लिए भी प्रिंसिपल बनने के द्वार खुल गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि नियम 2019 की अनुसूची-II के अनुसार लेक्चरर का प्रमोशन वाला पद प्राचार्य है। कुल स्वीकृत पदों में से 10 फीसदी सीधी भर्ती और 90 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाने थे। जिनमें से 65 फीसदी ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के व्याख्याता और 30 फीसदी व्याख्याता ई(एलबी) एवं टी (एलबी) संवर्ग से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। 30 फीसदी पद (एलबी) संवर्ग को दिए गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति का अवसर प्रभावित होगा। ज्यादातर शिक्षक रिटायर होने वाले हैं, जिसके कारण उन्हें प्राचार्य के पद पर प्रमोशन नहीं मिल पाएगा।

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