महतारी वंदन योजना के लिए प्राप्त आवेदनों को बहुत गंभीरता से परीक्षण करें - CGKIRAN

महतारी वंदन योजना के लिए प्राप्त आवेदनों को बहुत गंभीरता से परीक्षण करें


महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हुआ है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अनन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य शासन की सर्वप्राथमिकता में शामिल वाली योजना है। इस योजना के लाभ के लिए प्राप्त आवेदनों का जांच-परीक्षण और स्कूटरी पूरी गंभीरता से करें। जांच के दौरान अगर किसी आवेदन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना भूल गए है या संलग्न दस्तावेज साफ-सुधरने नहीं है तो संबंधित आवेदिका के फार्म में दिए गए उनके मोबाईल नम्बर से संपर्क पर आवेदन जांच पूरी करे। कलेक्टर श्री महोबे ने यहा कहा कि आवेदिका ने जो अपने बैक एकाउंटर नम्बर दिए है, उस बैंक एकांउट से उनके आधार नम्बर लिंक अर्थात आधार सीडिंग होनी चाहिए। पात्र हितग्राही को योजना की राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा।

 महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता

महतारी वंदन योजना के लिए महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस साल आवेदन किया जा रहा है उस साल विवाहित महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 से 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी पात्र होंगी।

कौन-कौन होगे इस योजना के आपत्र

 राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महतारी वंदन योजना के तहत अपात्रता की श्रेणी में ऐसे महिलाओं को रखा गया है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदता हो। इसके अलावा उनके परिवार का कोई भ्ज्ञी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार, के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय के स्थायी, अस्थायी,संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी हो।

आपत्तियों पर निराकरण

योजना के तहत निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी। पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई किया जाएगा। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा।

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