भूपेश सरकार ने प्रदेश के लिए खोले तरक्की के द्वार, किसानों पर कांग्रेस का बड़ा दांव - CGKIRAN

भूपेश सरकार ने प्रदेश के लिए खोले तरक्की के द्वार, किसानों पर कांग्रेस का बड़ा दांव

1 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी धान खरीदी, बैठक में  कई अन्य अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर 


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके रायपुर निवास कार्यालय में आज सुबह 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने फिर एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने राज्य में किसानों से प्रति एकड़ धान खरीदी की मात्रा बढ़ा दी है. इस बैठक में चुनाव से पहले कई अहम फैसले लिए गए हैं. किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 1 नबंवर से धान खरीदी होगी. वहीं इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट ने कई और बड़े अहम फैसले लिए हैं. किसान पहले प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचते थे, लेकिन चुनावी साल में भूपेश बघेल सरकार ने इसे बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिया है. इसकी मांग किसान लंबे समय से कर रहे थे. अब सरकार ने किसानों की मांग मान ली है.

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नकद व लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी।

राज्य सरकर ने अपने फैसलों में प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। ऐलान किया गया है कि नवा रायपुर के कमर्शियल हब में व्यापारियों को 540 रु वर्गफीट में जमीन दी जाएगी। इसी तरह कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर पत्रकारों को 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में एक नवंबर से धान की खरीदी की भी घोषण कर दी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर अब प्रदेश में पत्रकार अब किफायती दर पर आवास का सपना पूरा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा पर अमल करते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना’ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। योजना अंतर्गत 30 लाख तक के आवास ऋण के लिए 5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 के बाद से क्रय मकान पर प्रभावशील होगी। योजना का लाभ न्यूनतम 5 वर्ष से छत्तीसगढ़ में निवास कर दैनिक समाचार तथा टी.वी. न्यूज चैनल्स में पंजीकृत समाचार एजेंसियों के सम्पादकीय शाखा में कार्य कर रहे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक संचार प्रतिनिधि तथा अधिमान्यता नियमों की अर्हतादायी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज पोर्टल्स के सम्पादक एवं स्वतंत्र पत्रकार ले सकेंगे।

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