दो वर्ष पुराने पंजीयन वालों को ही मिलेगा बेरोजगारी भत्ता - CGKIRAN

दो वर्ष पुराने पंजीयन वालों को ही मिलेगा बेरोजगारी भत्ता


छत्‍तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्‍ता योजना की शुरुआत हो रही है। शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है कि केवल दो वर्ष पुराने पंजीयन वालों को भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसलिए रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदन की कोई अंतिम तारीख भी नहीं है। पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गये आवेदनों पर, घोषणा अनुसार, भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा।https://berojgaribhatta.cg.nic.in/CandidateRegform.aspx लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकेंगे। शासन की ओर से कहा गया है कि नवीनीकरण के लिए जल्दबाजी की आवश्यता नहीं है, क्योंकि तीन वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी दो माह के भीतर कराया जा सकता है।

प्रमाण पत्रों के साथ फार्म को करें अपलोड

इसके लिए एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, दसवीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, 12वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड तैयार रखें, क्योंकि यह दस्तावेज आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे।

इन युवाओं को मिलेगी बेरोजगारी भत्ते की पात्रता

-बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है।

योजना के लिए आवेदक की उम्र 1 अप्रैल को 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।

आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है।

रोजगार कार्यालय में पंजीयन 2 साल पुराना होना जरूरी है।

आवेदक की खुद की आय का कोई स्रोत ना हो।

आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 साल के भीतर ही बना हो।

इस बात पर किए मना तो बेरोजगारी भत्ता बंद

बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में प्रतिमाह अंतरित की जाएगी। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास शिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

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