गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, जाने कैसे लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि, इसके लिए वाहन मालिकों को 4 महीने का वक्त दिया गया है. छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने दुर्ग जिले में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया है. इस निर्देश के तहत एक अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी वाहनों को यह प्लेट लगानी होगी. वाहन मालिकों को इसके लिए शुल्क भी देना होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पहल 19 नवंबर 2024 से लागू की गई है.
क्या है HSRP और इसके फायदे?
आरटीओ अधिकारी एसएल लकड़ा ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित प्लेट है, जिसमें कई सुरक्षा फीचर होते हैं. इसके बाएं कोने में क्रोमियम आधारित अशोक चक्र होलोग्राम और नीचे एक यूनिक 10-अंकीय लेजर ब्रांडेड पहचान संख्या होती है. प्लेट पर IND नीले रंग में अंकित होता है.
वाहन चोरी की घटनाओं में आएगी कमी.चोरी हुए वाहन आसानी से पकड़े जा सकेंगे.ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करना आसान होगा.प्लेट का डिज़ाइन छेड़छाड़ को रोकने के लिए तैयार किया गया है.
दोपहिया और चौपहिया के लिए शुल्क तय
इसके लिए बाकायदा दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क भी निर्धारित किया गया है. 2- पहिया वाहनों के लिए 365.80 रुपये, 3 पहिया वाहनों के लिए 427.16 रुपये और लाइट मोटर व्हीकल के लिए 656.08 रुपये. वहीं, हेवी कमर्शियल वाहनों के लिए 705.64 रुपये चुकाने पड़ेंगे. वाहन मालिकों को यह शुल्क वेंडर को भुगतान करना होगा. छत्तीसगढ़ राज्य को दो जोन में विभाजित किया गया है. यानी HSRP लगाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में केवल दो ही अधिकृत वेंडर हैं.
पुराने और नए वाहनों के लिए नियम
1 अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए वाहन: इनमें HSRP पहले से ही लगी होती है.1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहन: इन वाहनों के लिए HSRP लगवाना अनिवार्य है.
कैसे लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल Bookmyhsrp.com पर जाएं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट विद कलर स्टीकर पर क्लिक करें।
बुकिंग डिटेल- वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, संपर्क सूत्र आदि भरें।
अगर व्हीकल पर्सनल यूज के लिए है तो वाहन श्रेणी विकल्प के तहत ‘non-transport’ पर क्लिक करें।
इस फॉर्म को सबमिट करें। इसके बाद आपके रजिस्टर नंबर पर एक यूजरनेम और पासवर्ड आएगा।
यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर पेयमेंट करे, जिसकी आपको रसीद भी मिल जाएगी।
इसके तीन से चार दिन बाद आपकी HSRP बन जाती है।
जब आपके वाहन का HSRP तैयार हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर इसकी सूचना मिल जाएगी।