छत्तीसगढ़ में अब नहीं खुलेंगी शराब की नई दुकानें - CGKIRAN

छत्तीसगढ़ में अब नहीं खुलेंगी शराब की नई दुकानें


छत्तीसगढ़ में अब शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी. छत्तीसगढ़ सराकार शराब कोचिया प्रथा और अवैध शराब को लेकर कठोर कदम उठाएगी. इतना ही नहीं, सरकार शराब संचालय को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव कर सकती है. छत्तीसगढ़ सरकार ने 24 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी. छत्तीसगढ़ में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. जिनमें छठवीं विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल  के अभिभाषण, छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024, आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 और छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूपों को मंजूरी देना प्रमुख है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोलने का फैसला किया है. बता दें कि राज्य में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की यह 6वीं बैठक है.

नई मदिरा दुकान खोलने पर रोक

कैबिनेट बैठक में सरकार ने आगामी बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में प्रजेंटेशन और बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में प्रजेंटेशन शामिल है. इसके साथ ही सरकार ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत निर्णय लिया गया है कि राज्य में कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी.

बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा के द्वितीय सत्र फरवरी-मार्च 2024 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। 

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। 

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